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NEET-UG पुनर्मूल्यांकन से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

ICN24 Newsroom 20 जून 2026, 01:19 am
NEET-UG पुनर्मूल्यांकन से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा से पहले टेलीग्राम चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने इसे प्रक्रियात्मक रूप से सही माना।

नई दिल्ली: नीट-यूजी (NEET-UG) प्रवेश परीक्षा को लेकर जारी विवादों के बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके तहत टेलीग्राम के विशिष्ट चैनलों और सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह फैसला नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा (retest) से ठीक पहले आया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कानूनी दायरे में हैं। न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगाया गया छह दिनों का यह ब्लॉक 'आनुपातिकता के सिद्धांत' (proportionality test) पर खरा उतरता है। अदालत ने पाया कि यह फैसला बिना सोचे-समझे नहीं लिया गया था, बल्कि इसके पीछे एक ठोस प्रशासनिक प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 69A का पालन किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का हनन होता है, लेकिन अदालत ने इसे राष्ट्रीय हित और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा की गोपनीयता के संदर्भ में प्राथमिकता दी। मामले की पृष्ठभूमि में हाल ही में हुए नीट-यूजी पेपर लीक के आरोप और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने पाया था कि टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर लीक हुए प्रश्नपत्रों को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने विशिष्ट यूआरएल और चैनलों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब सार्वजनिक व्यवस्था और परीक्षाओं की अखंडता का सवाल हो, तो डिजिटल अधिकारों पर अस्थायी और लक्षित प्रतिबंध उचित ठहराए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। कई प्रवासी परिवार जो अपने बच्चों को चिकित्सा शिक्षा के लिए भारत भेजने की योजना बनाते हैं या जिनके रिश्तेदार इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए यह प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय छात्र जो नीट की तैयारी के लिए भारतीय संसाधनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं, उन्हें अब डिजिटल सुरक्षा और नियमों के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आईटी नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और संबंधित अधिकारियों ने प्रतिबंध लगाने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श किया था। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह ब्लॉक स्थायी नहीं है और इसका उद्देश्य केवल परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या सूचना के अवैध प्रसार को रोकना है। फिलहाल, उच्च न्यायालय के इस रुख से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है और अब सारा ध्यान नीट-यूजी पुनर्मूल्यांकन के शांतिपूर्ण आयोजन पर है।
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