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न्यूजीलैंड: अशोभनीय हमले के दोषी भारतीय मूल के उबर ड्राइवर की निर्वासन से बचने की याचिका खारिज

ICN24 Admin 5 जुल॰ 2026, 06:24 am
न्यूजीलैंड: अशोभनीय हमले के दोषी भारतीय मूल के उबर ड्राइवर की निर्वासन से बचने की याचिका खारिज

ऑकलैंड की एक अदालत ने चार बार अशोभनीय हमले के दोषी जसप्रीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब उनके भारत निर्वासन का रास्ता साफ हो गया है।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, अदालत ने भारतीय मूल के एक उबर ड्राइवर द्वारा निर्वासन (Deportation) से बचने के लिए दायर की गई याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। जसप्रीत सिंह नामक इस ड्राइवर को एक यात्री के साथ अशोभनीय हमला (Indecent Assault) करने के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता के सामने आव्रजन संबंधी परिणामों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जसप्रीत सिंह को पांच महीने की 'होम डिटेंशन' (घर पर नजरबंदी) की सजा सुनाई। इसके साथ ही, पीड़ित को हुए मानसिक और भावनात्मक नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। यह फैसला एक पुनर्याचिका (Retrial) के बाद आया है, जिसमें सिंह को यौन दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों में लिप्त पाया गया था। सजा सुनाए जाने के समय, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि यदि सिंह को औपचारिक रूप से दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें भारत निर्वासित कर दिया जाएगा। बचाव पक्ष का कहना था कि इससे न केवल सिंह का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि उनकी पत्नी और बच्चे पर भी इसका विनाशकारी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका वीजा स्टेटस सीधे तौर पर सिंह के वीजा से जुड़ा हुआ है। वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि मानवीय आधार पर सिंह को बिना दोषसिद्धि (Discharge without conviction) के छोड़ दिया जाए। हालांकि, न्यायाधीश ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि पीड़ित ने इस घटना के कारण लंबे समय तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक आघात झेला है। अदालत ने कहा कि न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि पीड़ित के प्रति जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करना, किसी अपराधी के संभावित निर्वासन की चिंताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड की कानूनी व्यवस्था में, किसी भी प्रवासी द्वारा किया गया गंभीर अपराध उनके 'कैरेक्टर टेस्ट' को विफल कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप आव्रजन विभाग (Immigration New Zealand) निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर सकता है। इस मामले में न्यायाधीश की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा और पीड़ित के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह मामला न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी समुदाय के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से टैक्सी और राइड-शेयरिंग सेवाओं में काम करने वाले चालकों के लिए सुरक्षा मानकों और नैतिक आचरण की महत्ता को इस फैसले ने फिर से रेखांकित किया है। अब सजा पूरी होने के बाद जसप्रीत सिंह के भारत निर्वासन की प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना है।
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