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सिनेमाघरों में जनहित विज्ञापनों के लिए सूचना मंत्रालय की नई गाइडलाइन: केंद्र और राज्यों को मिले 2-2 मिनट के अलग स्लॉट
ICN24 Newsroom 10 अग॰ 2026, 07:37 pm

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले जनहित विज्ञापनों (PSA) के लिए 2 मिनट की समय सीमा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग लागू होगी।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सिनेमाघरों में जनहित विज्ञापनों (Public Service Awareness - PSA) के प्रदर्शन को लेकर चल रहे भ्रम को दूर करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी ताजा स्पष्टीकरण के अनुसार, अब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए जनहित विज्ञापनों के लिए दो-दो मिनट के अलग स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि सिनेमाघर अब केंद्र सरकार का 2 मिनट का विज्ञापन और राज्य सरकार का 2 मिनट का विज्ञापन, यानी कुल 4 मिनट तक के जनहित विज्ञापन दिखा सकेंगे।
5 अगस्त, 2026 को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर, 2023 को जारी पुराने दिशा-निर्देशों में हितधारकों को कुछ तकनीकी उलझनें थीं। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि दो मिनट की समय सीमा कुल विज्ञापनों के लिए है या अलग-अलग। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह सीमा संयुक्त (combined) नहीं है, बल्कि प्रत्येक श्रेणी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
नए नियमों के तहत, इन विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए दो विशिष्ट समय स्लॉट तय किए गए हैं। पहला स्लॉट मुख्य फिल्म शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले का होगा, जबकि दूसरा स्लॉट मध्यंतर (इंटरवल) के अंतिम पांच मिनटों के दौरान होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि केंद्र और राज्य दोनों के विज्ञापनों को इन दोनों में से किसी भी स्लॉट में व्यवस्थित किया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और फिल्म वितरकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय फिल्मों का वैश्विक वितरण अक्सर भारत में होने वाले इन बदलावों से प्रभावित होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में भारतीय जनहित विज्ञापनों को दिखाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत में फिल्म देखने जाने वाले प्रवासियों के लिए वहां का सिनेमा अनुभव अब थोड़ा अलग होगा। साथ ही, फिल्म उद्योग से जुड़े उन लोगों के लिए जो भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म वितरण का कार्य करते हैं, उन्हें इन नए 'कम्प्लायंस' नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई जनहित विज्ञापन एक मिनट या उससे कम अवधि का है, तो उसे निर्धारित स्लॉट के भीतर दोबारा भी दिखाया जा सकता है, बशर्ते उसकी कुल अवधि 2 मिनट की सीमा को पार न करे। सिनेमाघरों के संचालकों के लिए यह स्पष्टता फिल्म शेड्यूलिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगी। एमआईबी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से इन संशोधित नियमों के अनुसार विज्ञापनों का प्रदर्शन सुनिश्चित करें। यह कदम सरकारी योजनाओं और सामाजिक संदेशों को जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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