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ITR Filing 2026: क्या आप जानते हैं? भारत में इन 8 तरह की कमाई पर नहीं लगता ₹1 भी टैक्स, एक्सपर्ट से समझें पूरा नियम
ICN24 Newsroom 20 जून 2026, 10:09 am

भारत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। जानें उन 8 आय स्रोतों के बारे में जो पूरी तरह टैक्स फ्री हैं।
भारत में वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय तेजी से नजदीक आ रहा है। 31 जुलाई 2026 की समय सीमा से पहले, करदाताओं के लिए यह समझना अनिवार्य है कि उनकी कौन सी आय कर के दायरे में आती है और कौन सी नहीं। भारतीय आयकर कानून (Income Tax Act) के तहत कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें पूरी तरह कर-मुक्त रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट सीए राजा मंगला के अनुसार, इन नियमों की सही जानकारी न केवल आपका पैसा बचा सकती है, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी पेचीदगियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए खेती-किसानी से होने वाली कमाई (Agricultural Income) को पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया है। इसमें फसलों की बिक्री और कृषि भूमि से मिलने वाला किराया शामिल है। हालांकि, यदि आपकी कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है और आपकी अन्य व्यावसायिक आय भी टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, तो कुल टैक्स की गणना के दौरान इसे आंशिक रूप से शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी भारत में पुश्तैनी जमीनें हैं।
पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मिलने वाले उपहार भी टैक्स के दायरे से बाहर हो सकते हैं। सगे रिश्तेदारों से शादी या किसी खास अवसर पर मिले कैश, गहने या प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन गैर-रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने वाले उपहारों की कुल कीमत यदि एक साल में 50,000 रुपये से अधिक होती है, तो उस पर टैक्स देना अनिवार्य है। इसके साथ ही, लाइफ इंश्योरेंस (LIC) की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम सेक्शन 10(10D) के तहत सुरक्षित है। हालांकि, डेथ क्लेम की स्थिति में मिलने वाली पूरी राशि हमेशा 100% टैक्स फ्री रहती है।
बचत योजनाओं की बात करें तो पीपीएफ (PPF) को 'Exempt-Exempt-Exempt' श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी, तीनों चरणों में कोई टैक्स नहीं लगता। इसी प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से 5 साल की निरंतर सेवा के बाद निकाला गया पैसा भी कर-मुक्त है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह मुफ्त है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसकी सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है।
शिक्षा और सम्मान के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश या विदेश में पढ़ाई के लिए मिलने वाली किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप (Scholarship) पर टैक्स नहीं लगता है। साथ ही, वीरता पुरस्कार और सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कारों की राशि भी कर-मुक्त होती है। सीए राजा मंगला की सलाह है कि भले ही आपकी आय इन श्रेणियों में आती हो, लेकिन यदि आपकी कुल सकल आय बुनियादी छूट सीमा से अधिक है, तो 31 जुलाई 2026 से पहले आईटीआर जरूर फाइल करें और इसे 'Exempt Income' कॉलम में घोषित करें।
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