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यूएई ने वीजा ओवरस्टे जुर्माने में छूट पाने वालों के लिए 30 दिनों की अंतिम मोहलत का किया एलान

ICN24 Newsroom 20 जून 2026, 04:09 am
यूएई ने वीजा ओवरस्टे जुर्माने में छूट पाने वालों के लिए 30 दिनों की अंतिम मोहलत का किया एलान

यूएई के संघीय प्राधिकरण (ICP) ने क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण यात्रा में आई बाधाओं के चलते वीजा जुर्माने में छूट प्राप्त लोगों के लिए 30 दिनों की अंतिम मोहलत की घोषणा की है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP) ने उन व्यक्तियों के लिए 30 दिनों की अंतिम रियायती अवधि या 'ग्रेस पीरियड' की घोषणा की है, जिन्हें पहले वीजा ओवरस्टे जुर्माने से छूट दी गई थी। यह राहत उन लोगों के लिए है जो इस साल की शुरुआत में क्षेत्रीय परिस्थितियों और यात्रा संबंधी बाधाओं के कारण समय पर देश नहीं छोड़ सके थे या अपना वीजा स्टेटस अपडेट नहीं कर पाए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह 30 दिनों की मोहलत 10 जून से शुरू हो चुकी है और 9 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी कानूनी स्थिति को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो अपनी गलती के बिना यात्रा प्रतिबंधों या उड़ानों के रद्द होने के कारण संकट में फंस गए थे। भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। यूएई में रहने वाले 35 लाख से अधिक भारतीयों में से कई ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य या परिचित अक्सर यात्रा करते रहते हैं। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह प्रासंगिक है, क्योंकि कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक दुबई या अबू धाबी के रास्ते भारत यात्रा करते हैं या उनके परिवार के सदस्य इन दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर अक्सर वीजा संबंधी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, और यूएई सरकार का यह कदम ऐसी स्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्राधिकरण ने उन सभी संबंधित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वीजा स्टेटस को वैध बनाएं या प्रस्थान की औपचारिकताएं पूरी करें। यदि कोई व्यक्ति 9 जुलाई की समय सीमा तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माने और भविष्य में प्रवेश पर प्रतिबंध जैसी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'अंतिम अवसर' है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की देरी भारी पड़ सकती है। यूएई प्रशासन ने हाल के वर्षों में अपनी आव्रजन प्रणाली को अधिक लचीला और डिजिटल बनाया है। संबंधित व्यक्ति ICP की आधिकारिक वेबसाइट या स्मार्ट ऐप के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह कदम न केवल यात्रियों को राहत देता है बल्कि यूएई की आव्रजन प्रणाली की शुचिता और नियमबद्धता को भी बनाए रखता है। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी अक्सर ऐसे मामलों में नागरिकों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, ताकि उन्हें स्थानीय कानूनों के पालन में कोई कठिनाई न हो।
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