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राजस्थान हाई कोर्ट का अनूठा फैसला: पॉक्सो मामले में आरोपी को मिली जमानत, लेकिन 3 साल तक सोशल मीडिया पर लगा बैन
ICN24 Newsroom 10 जुल॰ 2026, 04:31 am
राजस्थान हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले के एक आरोपी को जमानत देते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर तीन साल की रोक लगा दी है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कानूनी मिसाल पेश करते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग पर तीन साल का कड़ा प्रतिबंध भी लगाया है। न्यायमूर्ति अनूप ढंड की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी अगले 36 महीनों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और स्नैपचैट जैसे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।
न्यायालय का यह निर्णय डिजिटल युग में सुरक्षा और न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है, लेकिन पीड़ित की सुरक्षा और गवाहों को प्रभावित होने से बचाने के लिए सख्त शर्तें जरूरी हैं। अदालत ने कहा कि तकनीकी उपकरणों का दुरुपयोग अक्सर जांच में बाधा डालता है या पीड़ित को मानसिक प्रताड़ना देने का जरिया बन जाता है।
अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, आरोपी को सोशल मीडिया से दूर रहने के अलावा किसी भी प्रकार से पीड़ित या उसके परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के पास उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वे आरोपी की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखें ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
यह फैसला भारत में न्यायिक सक्रियता के एक नए दौर को दर्शाता है, जहां अदालतें केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं बल्कि आरोपियों की वर्चुअल उपस्थिति पर भी नियंत्रण लगा रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रतिबंध उन मामलों में बेहद प्रभावी हो सकते हैं जहां अपराध की प्रकृति डिजिटल संचार से जुड़ी होती है।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए भी यह खबर प्रासंगिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनलाइन सुरक्षा (e-Safety) को लेकर कानून बेहद सख्त हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में 'ई-सेफ्टी कमिश्नर' डिजिटल सुरक्षा पर नजर रखते हैं, भारतीय न्यायपालिका का यह रुख दर्शाता है कि भारत में भी साइबर और ऑनलाइन आचरण को लेकर कानूनी दृष्टिकोण गंभीर हो रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट का यह आदेश भविष्य में इसी तरह के अन्य मामलों के लिए एक बेंचमार्क साबित हो सकता है।
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