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दिल्ली: EWS और DG कोटे के तहत दूसरे ड्रा में 8,000 से अधिक छात्रों का चयन, निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला
ICN24 Newsroom 11 जुल॰ 2026, 04:31 pm

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने EWS, DG और CWSN श्रेणियों के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दूसरे ड्रा के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 8,000 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है।
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की श्रेणियों के तहत प्रवेश के लिए दूसरे कंप्यूटरीकृत ड्रा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से 8,000 से अधिक छात्रों को दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चुना गया है।
यह कदम दिल्ली के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। प्रवेश की यह प्रक्रिया नर्सरी, केजी और कक्षा 1 जैसे शुरुआती स्तरों के लिए आयोजित की गई थी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, ड्रा उन सीटों को भरने के लिए आयोजित किया गया था जो पहले दौर के दाखिले के बाद खाली रह गई थीं या जहां छात्रों ने निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट नहीं की थी।
चयनित छात्रों के अभिभावकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आवंटित स्कूलों से संपर्क करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।
भारत में शिक्षा प्रणाली का यह स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष महत्व रखता है। कई प्रवासी भारतीय (NRIs) जो भविष्य में भारत लौटने की योजना बना रहे हैं या जिनके परिवार के सदस्य दिल्ली में रहते हैं, वे इन नियमों और प्रवेश प्रक्रियाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए RTE को एक क्रांतिकारी कानून माना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बाधाएं किसी बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रास्ते में न आएं।
हालांकि, ड्रा के बाद भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। कई अभिभावकों ने शिकायत की है कि कुछ निजी स्कूल दूरी के मानदंडों या दस्तावेजों में मामूली विसंगतियों का हवाला देकर प्रवेश देने में आनाकानी करते हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि स्कूल बिना किसी ठोस कारण के प्रवेश से इनकार करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चे को उसके हक से वंचित न किया जाए।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के पारदर्शी कंप्यूटरीकृत ड्रा से भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और गरीब बच्चों को भी बड़े स्कूलों में पढ़ने का समान अवसर मिलता है। आने वाले दिनों में रिक्त सीटों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यदि आवश्यकता हुई, तो तीसरे दौर के ड्रा पर विचार किया जा सकता है।
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