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संसद में पेपर लीक पर बड़ा कदम: सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

ICN24 Newsroom 27 जुल॰ 2026, 11:37 pm
संसद में पेपर लीक पर बड़ा कदम: सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है।

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा विधायी कदम उठाया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पेपर लीक और संगठित नकल पर लगाम लगाना है। विधेयक को सदन में ध्वनि मत के माध्यम से पेश किया गया, हालांकि इस दौरान विपक्षी दल वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत, पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि इस तरह के कड़े दंड से उन संगठित सिंडिकेट्स में डर पैदा होगा जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह विधेयक न केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों, बल्कि उन सेवा प्रदाताओं और कोचिंग संस्थानों को भी दायरे में लाता है जो अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट-यूजी (NEET-UG) और नेट (NET) परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश की शिक्षा प्रणाली और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में विफल रही है। सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण कई बार व्यवधान पैदा हुआ, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह संशोधन विधेयक उसी दिशा में एक ठोस कदम है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा या चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बस चुके कई भारतीय परिवार जो अपने बच्चों को भारत में प्रवेश परीक्षाओं के लिए भेजते हैं, उनके लिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है। इस नए कानून के आने से प्रवासी भारतीयों में भारतीय शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता के प्रति विश्वास फिर से बहाल होने की उम्मीद है। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी इस तरह के अपराधों में लिप्त पाई जाती है, तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और परीक्षा का पूरा खर्च भी उसी संस्थान से वसूला जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर निगरानी की भी आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आने वाले दिनों में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
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