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हरियाणा में संपत्ति हस्तांतरण पर बड़ा फैसला: अब बेटियों के बच्चों को भी मिलेगी स्टैम्प ड्यूटी में छूट, 12 साल का भ्रम खत्म

ICN24 Newsroom 19 अग॰ 2026, 09:37 pm
हरियाणा में संपत्ति हस्तांतरण पर बड़ा फैसला: अब बेटियों के बच्चों को भी मिलेगी स्टैम्प ड्यूटी में छूट, 12 साल का भ्रम खत्म

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट अब बेटियों के बच्चों पर भी समान रूप से लागू होगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में संपत्ति के उत्तराधिकार और हस्तांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी गतिरोध को समाप्त कर दिया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि परिवार के भीतर 'रक्त संबंधों' (Blood Relations) के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर मिलने वाली स्टैम्प ड्यूटी की छूट अब बेटियों के बच्चों (नाती-नातिन) पर भी लागू होगी। पिछले 12 वर्षों से इस नियम को लेकर राजस्व विभाग के भीतर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण कई परिवारों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और उच्च शुल्क का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी इस नए स्पष्टीकरण के अनुसार, 'पोते-पोतियों' की परिभाषा में अब केवल बेटे के बच्चे ही नहीं, बल्कि बेटी के बच्चे भी शामिल माने जाएंगे। 2014 में जारी एक अधिसूचना के बाद से ही इस मुद्दे पर विवाद चल रहा था। उस समय सरकार ने माता-पिता, बच्चों, पति-पत्नी और भाई-बहनों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया था। हालांकि, जमीनी स्तर पर राजस्व अधिकारी अक्सर इसे केवल 'पितृवंशीय' उत्तराधिकार तक सीमित रखते थे, जिससे बेटियों की संतानों को इस लाभ से वंचित कर दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर हरियाणा मूल के प्रवासियों के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई एनआरआई (NRI) अपनी पैतृक संपत्तियों को अगली पीढ़ी को सौंपने की योजना बनाते हैं। अब तक, यदि कोई एनआरआई अपनी संपत्ति अपनी बेटी के बच्चों के नाम करना चाहता था, तो उसे भारी स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती थी या लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इस स्पष्टीकरण के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी संपत्ति अपने नाती-नातिनों को उपहार स्वरूप (Gift Deed) दे सकेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक स्पष्टता लाता है, बल्कि संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है। हरियाणा में संपत्ति हस्तांतरण के नियमों में यह बदलाव उन हजारों लंबित मामलों को भी सुलझाने में मदद करेगा जो केवल इस परिभाषा के अभाव में अटके हुए थे। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी कई ऐसी याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें बेटियों के बच्चों के साथ होने वाले इस भेदभाव को चुनौती दी गई थी। सरकार के इस फैसले से अब पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। अब तहसील स्तर पर उप-पंजीयक (Sub-Registrars) इस छूट को देने से मना नहीं कर पाएंगे। यह सुधार हरियाणा में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' और नागरिक सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रवासी भारतीयों के लिए, यह उनके गृह राज्य के साथ उनके संबंधों को कानूनी रूप से और अधिक सुरक्षित बनाने वाला निर्णय है।
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