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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वीजा सेवाओं के लिए नए टेंडर का दिया आदेश, वीएफएस ग्लोबल को झटका

ICN24 Admin 16 जुल॰ 2026, 04:22 am
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वीजा सेवाओं के लिए नए टेंडर का दिया आदेश, वीएफएस ग्लोबल को झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में भारतीय वीजा सेवाओं के लिए जारी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और एक महीने के भीतर नई पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वीजा, पासपोर्ट और दूतावास संबंधी सेवाओं (CPV) के आउटसोर्सिंग के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मूल्यांकन के तरीकों पर सवाल उठाते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) को आदेश दिया है कि वह एक महीने के भीतर नए सिरे से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करे। न्यायमूर्ति विभु बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने यह फैसला ई-ट्रैवल टेक लिमिटेड और वेरासिस लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनाया। इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें तकनीकी मूल्यांकन चरण के दौरान गलत तरीके से बाहर कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण योग्य बोलीदाताओं को निष्पक्ष अवसर नहीं मिल सका। यह फैसला केवल ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और सिंगापुर में दी जाने वाली समान आउटसोर्सिंग सेवाओं पर भी पड़ेगा। इन सभी देशों में भारतीय मिशनों के लिए सेवाओं के चयन की प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह अनुबंध वर्तमान में वीएफएस ग्लोबल (VFS Global) के पास है, जो कैनबरा स्थित उच्चायोग और सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड में स्थित आवेदन केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय समुदाय के लिए राहत की बात यह है कि अदालत ने आवेदकों को होने वाली संभावित असुविधा का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और नया सेवा प्रदाता कार्यभार नहीं संभाल लेता, तब तक वर्तमान सेवा प्रदाता (वीएफएस ग्लोबल) अपना संचालन जारी रखेगा। इससे पासपोर्ट नवीनीकरण और वीजा आवेदन जैसी आवश्यक सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं आएगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान उन्हें मिलने वाले अंकों में विसंगतियां थीं, जिसके कारण वे न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए माना कि सरकारी अनुबंधों में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर एक नया और पारदर्शी विज्ञापन जारी करें। इस फैसले को भारतीय आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रबंधन में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और विदेशी पर्यटकों को सर्वोत्तम और सबसे किफायती सेवाएं मिल सकें। अब सबकी नजरें विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले नए दिशा-निर्देशों पर टिकी हैं, जो भविष्य में इन महत्वपूर्ण सेवाओं की गुणवत्ता और लागत को निर्धारित करेंगे।
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