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दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए कम हो सकता है पासपोर्ट रिन्यूअल शुल्क

ICN24 Newsroom 5 अग॰ 2026, 04:37 am
दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए कम हो सकता है पासपोर्ट रिन्यूअल शुल्क

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2024 के तहत विदेशों में रह रहे भारतीयों से लिए जा रहे अतिरिक्त पासपोर्ट शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण शुल्क में की गई बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस कानूनी हस्तक्षेप के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सहित दुनिया भर के अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए पासपोर्ट सेवाओं की लागत में कमी आने की संभावना बढ़ गई है। यह मामला प्रवासी लीगल सेल (PLC) की केरल शाखा द्वारा दायर किया गया है, जिसमें 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम' के तहत लागू किए गए नए शुल्क ढांचे को भेदभावपूर्ण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि भारत के भीतर और बाहर रहने वाले नागरिकों के बीच पासपोर्ट शुल्क में भारी अंतर संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक पहले से ही विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और उन पर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अत्यधिक शुल्क का बोझ डालना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले प्रवासियों को न केवल आधिकारिक शुल्क देना पड़ता है, बल्कि इसमें 'आउटसोर्सिंग' सेवा शुल्क (VFS Global) और दूतावास अधिभार (Surcharge) भी शामिल होते हैं। यदि दिल्ली उच्च न्यायालय यह व्यवस्था देता है कि विदेशों में लिए जाने वाले शुल्क को भारत में प्रचलित शुल्क के अनुरूप या उचित स्तर पर होना चाहिए, तो इसका सीधा लाभ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों को मिलेगा। प्रवासी लीगल सेल ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि पासपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज है जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सेवा प्रदान करने की लागत में भौगोलिक स्थिति के आधार पर इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए कि वह नागरिकों के बीच असमानता पैदा करे। याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि खाड़ी देशों और अन्य पश्चिमी देशों में काम करने वाले कई भारतीय श्रमिक कम आय वर्ग से आते हैं, जिनके लिए ये बढ़ी हुई दरें एक बड़ा वित्तीय बोझ हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में न्यायालय का रुख सरकार की भविष्य की नीतियों को प्रभावित करेगा। यदि सरकार को शुल्क संरचना में संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है, तो विदेश मंत्रालय को वैश्विक स्तर पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए एक नई और अधिक न्यायसंगत शुल्क तालिका तैयार करनी पड़ सकती है। ICN24 इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका सीधा असर ऑस्ट्रेलिया में बसे हमारे पाठकों की जेब और उनके प्रशासनिक अधिकारों पर पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार अपनी दलीलें पेश करेगी।
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